रुद्रप्रयागः नाबालिग को गर्भवती करने के आरोप में युवक को 20 वर्ष की जेल
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01/04/202210:31 am
रुद्रप्रयागः बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने व उसके गर्भवती होने के मामले में आरोपी युवक को बीस वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी से 10 हजार का अर्थदंड भी वसूलने के आदेश दिए हैं। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है।
बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) श्रीकांत पांडेय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) एन और पोक्सो अधिनियम-2012 की धारा में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कहा कि, अभियुक्त ने नाबालिग को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी है, जो क्षमा योग्य नहीं है। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी) आशीष नेगी और शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि बीते वर्ष 16/17 मार्च को अभियुक्त ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। पीड़िता के पिता ने गुप्तकाशी थाना में आरोपी अनूप सिंह के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी 376(जे) (2) और पोक्सो एक्ट-6 में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद से ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
रुद्रप्रयागः नाबालिग को गर्भवती करने के आरोप में युवक को 20 वर्ष की जेल
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रुद्रप्रयागः बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने व उसके गर्भवती होने के मामले
में आरोपी युवक को बीस वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी से 10 हजार का अर्थदंड भी वसूलने के आदेश दिए हैं। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में
जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है।
बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) श्रीकांत पांडेय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा
376 (2) एन और पोक्सो अधिनियम-2012 की धारा में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कहा कि, अभियुक्त ने नाबालिग को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी है, जो क्षमा योग्य नहीं है।
अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी) आशीष नेगी और शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने
बताया कि बीते वर्ष 16/17 मार्च को अभियुक्त ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। पीड़िता के पिता ने गुप्तकाशी थाना में
आरोपी अनूप सिंह के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी 376(जे) (2) और पोक्सो एक्ट-6 में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद से ही पुलिस ने आरोपी को
गिरफ्तार किया था।