Private school के लिए अब शिक्षा विभाग द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी, पढ़िए पूरी खबर।
1 min read14/05/2022 10:20 am
देहरादून। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर के मुताबिक शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल 30 हजार 203 स्कूलों में हो रहे एडमिशन पर अब नजर रखी जा रही है मामला 30 हजार 203 छात्र-छात्राओं के आरटीई के तहत एडमिशन का है बता दें कि उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड शिक्षा महानिदेशक ने इस बीच प्राइवेट स्कूलों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें यह बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हो रहे 25 प्रतिशत एडमिशन के सूचना सार्वजनिक करते हुए अपने पोर्टल पर डालें साथ ही विभागीय पोर्टल पर इसका पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए दरअसल बात यह है कि शिक्षा विभाग आरटीई में एडमिशन को लेकर फर्जीवाड़े की सूचना कई माध्यमों से मिली है जिस पर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं बताया है कि अगर मानकों के विरुद्ध कार्य किया गया तो स्कूलों की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है वहीं, उत्तराखंड शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मामले की पुष्टि की है उनकी मानें तो आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों.द्वारा फर्जीवाड़े किए जाने की खबरें आ रही है यही वजह है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला परियोजना अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों को चयनित किया जाए जो की आरटीई के तहत हुई प्रवेश की सूचना अपने पोर्टल पर सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं इन स्कूलों पर आरटीई मानक के तहत सख्त कार्रवाई की जाए यही नहीं अन्य नियमों की भी शक्ति से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड शिक्षा के अधिकार अधिनियम कोटे के तहत 30 हजार 203 स्कूलों में वर्तमान मे एडमिशन हो रहे हैं।
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आपको बता दें कि 83 हजार 302 विद्यार्थी पूरे प्रदेश में आरटीई के तहत विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं नियम यह है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है वहीं प्राइवेट स्कूलों द्वारा अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन के लिए बाध्य किए जाने की भी सूचना है जिस पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है।
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