दस्तक पहाड न्यूज /रुद्रप्रयाग ।। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा 18 वर्ष आयु वर्ग की देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पोंसरशिप सहायता दी जाएगी। पात्रता रखने वाले बच्चों के आवेदन हेतु नया विकास भवन में स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि पीएम केयर्स योजना से आच्छादित बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद क्रमशः जहां बालक अनाथ व विस्तारित कुटंब के रह रहे हैं,

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माता-पिता जीवन हेतु संकटमय रोग से पीड़ित हैं तथा जहां माता-पिता जीवन हेतु संकटमय रोग से पीड़ित हैं ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह जहां माता-पिता दुर्घटना के कारण अशक्त हो गए हों तथा बालकों की वित्तीय व शारीरिक देखभाल करने में असमर्थ हैं को स्पोंसरशिप सहायता हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम 2015 के तहत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा जहां माता विधवा, विछिन्न विवाह स्त्री अथवा कुटुंब द्वारा परित्यक्ता हो के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके लिए परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 72 हजार जबकि शहरी क्षेत्रों में 96 हजार तक हो। उन्होंने बताया कि उक्त वर्णित पात्रता रखने वाले बच्चों को प्रायोजन (स्पोंसरशिप) सहायता हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई नया विकास भवन से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।