दस्तक पहाड न्यूज  / जखोली ।। राजकीय महाविद्यालय जखोली में सत्र 2022-23 हेतु 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के दृष्टिगत महाविद्यालय जखोली परिसर में धारा-144 प्रभावी कर दी गई है। इसके साथ ही राजकीय महाविद्यालय जखोली एवं समीपवर्ती स्थानीय बाजार में भी धारा-144 प्रभावी रहेगी। उलंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा-188 द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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उक्त आशय की जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी जखोली परमानंद राम ने अवगत कराया कि राजकीय महाविद्यालय जखोली में छात्र संघ चुनाव के दृष्टिगत चुनाव अवधि में धारा-144 प्रभावी कर दी गई है। सब डिविजन जखोली के अंतर्गत महाविद्यालय जखोली में 200 मीटर की परिधि तथा निकटवर्ती मोटर मार्ग, बाजार में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर विधि एवं व्यवस्था भंग करने के मन्तव्य से एकत्रित नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से हथियार, आग्नेयास्त्र, चाकू, गोला आदि न तो अपने पास रखेगा और न ही इनसे किसी भी व्यक्ति को आतंकित करने का प्रयास करेगा। धारा-144 के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस आयोजित नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड विधान की धारा-188 द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस आयोजित नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड विधान की धारा-188 द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।