16 मार्च से रुद्रप्रयाग जिले में लगेगी धारा 144, भूल कर भी न करें ये काम, कठोर दंड का प्रावधान
1 min read15/03/2023 10:22 pm
कालिका काण्डपाल । रुद्रप्रयाग
दस्तक पहाड न्यूज – उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा दिनांक 16 मार्च, 2023 से 06 अप्रैल, 2023 तक सम्पन्न करायी जायेंगी। सब डिवीजन रुद्रप्रयाग क्षेत्रांतर्गत परीक्षा के सफल संपादन हेतु उक्त अवधि में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 प्रभावी रहेगी। उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा उक्त बावत आदेश जारी किया गया है।
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उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अपर्णा ढौंडियाल ने अवगत कराया कि सब डिविजन रुद्रप्रयाग के अंतर्गत हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन हेतु कानून एवं शान्ति बनाये रखने तथा परीक्षा केंद्रों के बाहर तथा भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं एवं परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के मध्यनजर सब डिविजन रुद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केंद्रों में धारा-144 को प्रभावी किया गया है। तथा परीक्षा केन्द्रों से 200 गज की परिधि में पांच या पाँच से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया जाता है। परीक्षार्थी एवं परीक्षा संचालक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। परीक्षा केन्द्र की 200 गज की परिधि में अन्दर सार्वजनिक सभा, जुलूस, जशन के रूप में कोई उत्सव रैली आदि नहीं निकालेंगे तथा लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के निकट बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हॉकी स्टिक, खुखंरी, तलवार कोई भी तेज धार वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिये या जन साधारण को डराने/धमकाने के लिये या कोई अपराध करने के लिए जैसे असामाजिक/अवांछनीय अपराध/कृत्य भी सम्मिलित है, को लेकर नहीं चलेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
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जिला सूचना अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।
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