उत्तराखंड में अब घर-घर खुल सकेंगे ‘मिनी बार’, बस पूरी करनी होंगी ये शर्तें; जानें धामी सरकार की नई आबकारी नीति
1 min read07/10/2023 9:58 pm
दस्तक न्यूज / देहरादून
सूर्य अस्त पहाड़ मस्त के नारे को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार कमर कस चुकी है। घर-घर शराब इसका मजबूत नारा होगा। जी हाँ अब उत्तराखंड में होम मिनी बार खुलेंगे। राज्य सरकार ने होम मिनी बार लाइसेंस नीति को मंजूरी दे दी है। कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा।प्रदेश में घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया है। इस बार की शराब नीति में व्यवस्था की गई थी। घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी। हर वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
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राज्य सरकार ने ‘होम मिनी बार लाइसेंस नीति’ को मंजूरी दे दी है। कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा।जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि अभी तक एक लाइसेंस के लिए आवेदन आया था। इसे जारी कर दिया गया है। एक लाइसेंस पर 50 लीटर शराब देसी विदेशी रखी जा सकती है।
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जय भाजपा तय भाजपा के बुलंद नारों के साथ उत्तराखंड को शराब प्रदेश बनाने का सपना जल्द साकार होगा। इस दुर्लभ कार्य के लिए हृदय के अंतस तल से अनगिनत बधाईया।
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