काम की बात : साइबर अपराध के हो गए हैं शिकार, घबराइए नहीं; सरकार का ये पोर्टल आएगा काम, ऐसे करें शिकायत
1 min read30/11/2023 9:00 pm
दस्तक पहाड न्यूज / देहरादून
भारत में हर दिन साइबर क्राइम हो रहे हैं। किसी से पैसे लूटे जा रहे हैं तो किसी को सोशल मीडिया पर उनकी ही एडिट की हुई तस्वीरों से ब्लैकमेल किया जा रहा है। किसी के फोन को रिमोट कंट्रोल वाले एप के जरिए हैक किया जा रहा है और फिर अकाउंट खाली किए जा रहे हैं तो किसी को कुरियर डिलीवरी के नाम पर चूना लगाया जा रहा है।
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किसी के फोन को रिमोट कंट्रोल वाले एप के जरिए हैक किया जा रहा है और फिर अकाउंट खाली किए जा रहे हैं तो किसी को कुरियर डिलीवरी के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। सही जानकारी होने पर कुछ लोगों के पैसे वापस मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सोशल मीडिया पर बदनाम होने से भी बच जाते हैं। सरकार ने साइबर क्राइम या फ्रॉड की शिकायत करने के लिए एक पोर्टल बनाया है जहां से आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम की शिकायत कर सकते हैं।
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राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?
यदि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा https://cybercrime.gov.in/ पर जाकर लिखित शिकायत कर सकते हैं। इस साइट पर जाने के बाद होमपेज पर दिख रहे शिकायत दर्ज करें के बटन पर क्लिक करें। अगले पेज पर नियम और शर्तें पढ़ें और स्वीकार करें।
- ‘अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट करें’ बटन पर क्लिक करें।
- ‘नागरिक लॉगिन’ विकल्प चुनें और नाम, ईमेल और फोन नंबर जैसी जानकारी दें।
- अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें, कैप्चा भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर, उस साइबर अपराध के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसकी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं।
इस फॉर्म को चार भागो में विभाजित किया गया है-सामान्य जानकारी, पीड़ित जानकारी, साइबर अपराध की जानकारी और प्रीव्यू। प्रत्येक भाग में मांगी गई आवश्यक जानकारी दें।जानकारी को ठीक से देखने के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें। अब एक नए पेज पर क्राइम की पूरी जानकारी जैसे स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर या अन्य फाइलें अपलोड करें और सेव एंड नेक्स्ट’ पर क्लिक करें। जानकारी वेरिफाइड करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें। आपको एक कंफर्मेशन मैसेज प्राप्त होगा कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है।
लोकल थाने में भी करें रिपोर्ट
इसके लिए आप अपने पास के लोकल थाने में जाकर कम्प्लेन कर सकते हैं। पुलिस आपकी कम्प्लेन दर्ज करने के बाद आपको आपके एरिया के साइबर क्राइम इन्वेस्टिंग यूनिट्स के लिए भी गाइड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऐसे मामलों की रिपोर्ट कराना बहुत जरूरी होता है, अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला होता है तो उसकी ऑनलाइन कम्प्लेन के साथ लोकल थाने में भी रिपोर्ट जरूर कराएं।
खबर में दी गई जानकारी और सूचना से क्या आप संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।
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