रुद्रप्रयाग जिले में 11 मई को प्रभावी रहेगी धारा-163, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही
1 min read08/05/2025 3:13 pm
दस्तक पहाड़ न्यूज रुद्रप्रयाग।। लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 की प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) 11 मई (रविवार) को आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर परिधि में धारा-163 प्रभावी रहेगी।
उप जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग आशीष चंद्र घिल्डियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक एकल सत्र में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद के अंतर्गत आयोजित होने वाली परीक्षा में 1284 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिसके लिए कुल 06 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बताया कि परीक्षा केंद्रों में शांति व्यवस्था, गोपनीयता व शुचिता बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्रों में एक-एक पुरुष व महिला कांस्टेबल सहित कोषागार से सेक्टर मजिस्ट्रेट व दो-दो सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि परीक्षा की अवधि में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर परिधि में धारा-163 प्रभावी रहेगी। इस दौरान परीक्षा केंद्र के निर्धारित परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया जाता है। साथ ही किसी भी तरह के आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हाॅकी, स्टिक, खुखरी, तलवार अथवा कोई तेज धार वाला शस्त्र सहित पटाखे, बम व अन्य ज्वलनशील पदार्थ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के आस-पास मार्गों, पैदल मार्गों पर न तो कोई व्यक्ति अवरोध उत्पन्न करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा। उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-23 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी देते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कुल 06 परीक्षा केंद्रों में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर काॅलेज व शहीद गोविंद सिंह राजकीय बालिका इंटर काॅलेज रुद्रप्रयाग सहित अनूप नेगी मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुलाबराय, राजकीय इंटर काॅलेज रतूड़ा, स्व. हरिदत्त बेंजवाल अटल उत्कृष्ट इंटर काॅलेज व राजकीय बालिका इंटर काॅलेज अगस्त्यमुनि शामिल हैं।
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रुद्रप्रयाग जिले में 11 मई को प्रभावी रहेगी धारा-163, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही
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