रविवार को जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में लागू रहेगी धारा 163, बनाए रखें कानून एवं शांति व्यवस्था
1 min read28/06/2025 5:04 pm
दस्तक पहाड़ न्यूज रुद्रप्रयाग।।
उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) रविवार (29 जून) को दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा-163 प्रभावी रहेगी। उप जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग भगत सिंह फोनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त परीक्षा पूर्वाह्न 10 से 12 बजे तक प्रथम सत्र एवं अपराह्न 2 से 4 बजे तक द्वितीय सत्र में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा का सफल संचालन हेतु उक्त अवधि में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा केंद्रों के बाहर व भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं एवं परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के मध्यनजर सब डिविजन रुद्रप्रयाग के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 प्रभावी रहेगी।
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बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान समस्त परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच से उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक सभा, जुलूस, जश्न के रूप में कोई उत्सव रैली आदि नहीं निकाली जाएगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः बंद रहेगा, किसी तरह के आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हॉकी, स्टिक, खूखरी, तलवार आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
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उन्होंने बताया कि सब डिविजन रुद्रप्रयाग के अंतर्गत कुल 04 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रुद्रप्रयाग, अनूप नेगी मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुलाबराय, शहीद गोविंद सिंह राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज रुद्रप्रयाग व एमजीजीएसवीएम इंटरमीडिएट कॉलेज बेलनी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
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रविवार को जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में लागू रहेगी धारा 163, बनाए रखें कानून एवं शांति व्यवस्था
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