Big Breking : जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर हाईकोर्ट का रोक, वोटिंग तो होगी लेकिन…
1 min read08/08/2025 7:47 pm
दस्तक पहाड न्यूज, नैनीताल।
उत्तराखंड जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी गई है. नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आने से पहले मामला कोर्ट पहुंच गया है. जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जिलों की आरक्षित सीटों का ऐलान कर दिया गया है. इसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है. नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए धामी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहाहै।हाईकोर्ट ने कहा है कि 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है. चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी. लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजों को लेकर रोक लगा दी गई है. उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होना है. 14 अगस्त को मतदान के बाद ही मतगणना भी होगी. 89 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख और 12 जिलों में वोटिंग होगी. धामी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण तय कर दिया है।
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जिलों में आरक्षित सीटों को हाईकोर्ट में दी चुनौती – इसमें अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी महिला आरक्षित सीट है. वहीं, बागेश्वर SC महिला के लिए आरक्षित सीट है. उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई है. आरक्षित सीटों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. आरक्षण को गलत मानते हुए चुनौती दी गई है. कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
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