दस्तक पहाड़ न्यूज, रुद्रप्रयाग।।। जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डुंगर स्थित नरसिंह मंदिर में हुई चोरी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 7 मार्च 2024 का है, जब अभियुक्त सलमान मंदिर से 40 से 50 घंटियां उतारकर दो सफेद कट्टों में भरकर ले जा रहा था। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर उसे पकड़ लिया और पुलिस को तहरीर सौंप दी। जिस पर थाना अगस्त्यमुनि में आरोपी के खिलाफ धारा 379 व 411 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत

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मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद 28 अगस्त 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट/जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रुद्रप्रयाग श्री जतिन मित्तल की अदालत ने आरोपी सलमान को धारा 411 भादंवि में दोषी पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त दो माह की सजा भुगतनी होगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह नेगी द्वारा की गई।