जिला पंचायत सदस्य के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने का प्रार्थना पत्र खारिज
1 min read03/09/2025 9:42 pm
दस्तक पहाड न्यूज रुद्रप्रयाग। 18 सारी वार्ड से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य जयवर्धन काण्डपाल के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने संबंधी प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यह प्रार्थना पत्र सुभाष सिंह की ओर से दायर किया गया था।याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि के शपथ ग्रहण में बाधा डालने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। इस निर्णय के साथ अब जयवर्धन काण्डपाल के शपथ ग्रहण का मार्ग साफ हो गया है।निर्वाचित सदस्य की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरुण प्रकाश बाजपेई ने कहा, “ माननीय न्यायालय के सामने निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य का पक्ष मजबूती से रखा गया और कोर्ट ने हमारी दलील को स्वीकार करते हुए सुभाष सिंह के प्रार्थना पत्र को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। माननीय न्यायालय ने सभी तथ्यों और संबंधित कानून के आधार पर सही निर्णय दिया है।”निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य जयवर्धन काण्डपाल ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है। न्यायालय के निर्णय ने मेरा हौसला और बढ़ाया है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगा।”
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