21 सितंबर को प्रभावी रहेगी धारा-163, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध, सभा, जुलूस, जश्न, रैली प्रतिबंधित
1 min read19/09/2025 3:58 pm

दस्तक पहाड न्यूज रुद्रप्रयाग।।
आगामी 21 सितंबर (रविवार) को विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों पर एकल सत्र में लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा-163 प्रभावी रहेगी। जनपद के अंतर्गत कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 3151 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग भगत सिंह फोनिया ने बताया कि उक्त आयोजित होने वाली परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों में धारा-163 प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा प्रारंभ के समय से समाप्ति तक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया जाता है। इस दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, जश्न के रूप में कोई उत्सव रैली आदि प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हॉकी, स्टिक, खुखरी, तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम या अन्य ज्वलनशील पदार्थ किसी प्रकार का बारूद या बिना बारूद वाला शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि जनपद के अंतर्गत कुल 15 जबकि तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 11 परीक्षा केंद्र बनाए हैं जिनमें एबीपी राजकीय स्नातोकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, चिल्ड्रन एकेडमी इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि, स्व. हरिदत्त बैंजवाल अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि, अनूप नेगी मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुलाबराय, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग, राजकीय इंटर कॉलेज नगरासू, एमजीजीएसवीएम इंटर कॉलेज बेलनी, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज रतूड़ा, शहीद गोविंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग तथा श्री गुरूराम राय पब्लिक स्कूल तिलणी शामिल हैं। उन्होंने आयोजित होने वाली परीक्षा के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन करने की अपील की है। बताया कि उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
Read Also This:
खबर में दी गई जानकारी और सूचना से क्या आप संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।

जो करता है एक लोकतंत्र का निर्माण।
यह है वह वस्तु जो लोकतंत्र को जीवन देती नवीन
21 सितंबर को प्रभावी रहेगी धारा-163, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध, सभा, जुलूस, जश्न, रैली प्रतिबंधित
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129