दस्तक पहाड न्यूज रुद्रप्रयाग।। जनपद रुद्रप्रयाग में बाल विवाहों के नित नए और हैरतअंगेज प्रकरण सामने आ रहे हैं । तमाम जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद अभी भी बहुत लोगों का ज़मीर जाग नहीं रहा है बहुतों की बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं । जनवरी से अभी तक जनपद में 23 बाल विवाह रुकवाए जा चुके हैं। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर जखोली ब्लॉक के धारकोट ग्रामसभा निवासी 19 वर्षीय बालक द्वारा अगस्त्यमुनि ब्लॉक के नजदीकी ग्राम सभा की 22 वर्षीय लड़की से प्रेम संबंधों के चलते विवाह होने की जानकारी

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प्राप्त होते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ अखिलेश कुमार मिश्र के निर्देश पर वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, बाल संरक्षण अधिकारी अरविंद सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन के समन्वयक सुरेंद्र रावत, ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा पुलिस कांस्टेबल विकेश सिंह द्वारा बालिका के घर पर जाकर परिजनों से बात बात की गई। लड़की के घर पर लड़के के परिजनों को भी बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को सख्त हिदायत दी कि जब तक बालक की उम्र 21 नहीं हो जाती है तब तक विवाह नहीं हो सकता है। नाबालिक बालक, लड़की तथा दोनों के परिजनों को बताया गया कि यदि उनके द्वारा जबरदस्ती यह कार्य किया जाता है तो वह कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं और उन्हें इस अपराध के लिए दो साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्हें ucc की जानकारी भी प्रदान की गई जिसके तहत बाल विवाह करवाने पर सख्त दंड का प्रावधान है। ज्ञातव्य है कि उक्त प्रकरण में नाबालिग लड़का सामान्य वर्ग से जबकि लड़की अनुसूचित वर्ग से संबंधित थी।