UK में अनलॉक प्रक्रिया के तहत नयी गाइडलाइन जारी, जानिए कब खुलेंगी स्कूल और कौन रहेंगी बंद
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27/01/202210:21 pm
उत्तराखंड में गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 933/ USDMA/792 (2020)TC-2. दिनांक 22 जनवरी, 2022 में संशोधन किया गया है। नये जारी आदेशों में राज्य के विद्यालयों (शासकीय, अशासकीय एवं निजी) में कक्षा 10, 11 एवं 12 की भौतिक कक्षाएं (Physical Classes) दिनांक 31 जनवरी, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
राज्य में आगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा-1 से कक्षा-9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी एवं भौतिक कक्षाएं (Physical Classes) बन्द रहेंगे।
उक्त आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे। शेष दिशा-निर्देश एवं पत्र संख्या-934/USDMA/792 (2020)TC-2, दिनांक 24 जनवरी, 2022 यथावत् रहेंगे।
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उत्तराखंड में गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27
दिसम्बर, 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 933/ USDMA/792 (2020)TC-2. दिनांक 22 जनवरी, 2022 में संशोधन किया गया है। नये
जारी आदेशों में राज्य के विद्यालयों (शासकीय, अशासकीय एवं निजी) में कक्षा 10, 11 एवं 12 की भौतिक कक्षाएं (Physical Classes) दिनांक 31 जनवरी, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में
विस्तृत दिशा-निर्देश विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
राज्य में आगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा-1 से कक्षा-9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी एवं भौतिक कक्षाएं (Physical Classes) बन्द
रहेंगे।
उक्त आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे। शेष दिशा-निर्देश एवं पत्र संख्या-934/USDMA/792 (2020)TC-2, दिनांक 24 जनवरी, 2022 यथावत् रहेंगे।