केंद्र का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को BSF में मिलेगा 10% आरक्षण, आयु सीमा में भी होगी छूट
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12/03/20235:48 pm
दस्तक पहाड न्यूज। दिल्ली
केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के साथ सीमा सुरक्षा बल (BSF) में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह घोषणा सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से की गई थी और यह 9 मार्च से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व-अग्निवर्स के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 साल तक की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा तीन साल तक की छूट दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निधारियों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।
केंद्र ने पिछले साल 14 जून को सेना, नौसेना और वायु सेना में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, जो मोटे तौर पर चार साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर थी। योजना के तहत भर्ती होने वालों को ‘अग्निवीर’ के नाम से जाना जाएगा। चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी।
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केंद्र का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को BSF में मिलेगा 10% आरक्षण, आयु सीमा में भी होगी छूट
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केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के साथ सीमा सुरक्षा बल (BSF) में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। केंद्रीय गृह
मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह घोषणा सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम
से की गई थी और यह 9 मार्च से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व-अग्निवर्स के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 साल तक की छूट दी जाएगी,
जबकि अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा तीन साल तक की छूट दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निधारियों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट
दी जाएगी।
25 प्रतिशत को मिलेगी रेगुलर भर्ती
केंद्र ने पिछले साल 14 जून को सेना, नौसेना और वायु सेना में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी, जो मोटे तौर पर चार
साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर थी। योजना के तहत भर्ती होने वालों को 'अग्निवीर' के नाम से जाना जाएगा। चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रत्येक
बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी।