दस्तक पहाड़ न्यूज रुद्रप्रयाग।। जनपद रुद्रप्रयाग में तैनात फर्जी शिक्षक सुरेन्द्र चन्द पुत्र श्री मदन लाल द्वारा अपनी बी०एड० की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी प्राप्त की गई। शिक्षा विभाग की एस०आई०टी० एवं विभागीय जाँच के अनुसार उक्त शिक्षक की बी०एड० की डिग्री का सत्यापन कराया गया, जिस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त आख्या में पाया गया कि उक्त फर्जी शिक्षक के द्वारा विश्वविद्यालय से वर्ष 1999 की कोई भी बी०एड० डिग्री जारी नहीं हुई है।

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शासन स्तर से एस०आई०टी० जाँच भी कराई गई थी, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा उपरोक्त शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। फर्जी शिक्षक को तत्काल निलंबित कर बर्खास्त किया गया तथा माननीय सी०जे०एम० न्यायालय, जनपद रुद्रप्रयाग के समक्ष विचारण हुआ।आज दिनांक 19.05.2025 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री अशोक कुमार सैनी की न्यायालय द्वारा उपरोक्त फर्जी शिक्षक सुरेन्द्र चन्द पुत्र श्री मदन लाल को फर्जी बी०एड० की डिग्री के आधार पर छल व कपट से नौकरी प्राप्त करने के संबंध में दोषी करार पाते हुए अभियुक्त सुरेन्द्र चन्द को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹10,000 (दस हजार रुपये) जुर्माना एवं जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5,000 (पाँच हजार रुपये) जुर्माना एवं जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।उक्त फर्जी शिक्षक सुरेन्द्र चन्द बीमारी एवं डायलिसिस पर होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा उसे कुल तीन वर्ष की सजा एवं जुर्माना से ही दण्डित किया गया।इस मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रमोद चन्द्र आर्य द्वारा की गई