फिर रुकवाई 17 वर्षीय लड़के और 12 वर्षीय लड़की की सगाई, परिजनों को दी सख्त हिदायत
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21/05/20257:49 pm
दस्तक पहाड़ न्यूज रुद्रप्रयाग।।
रुद्रप्रयाग जनपद में बाल विवाह और नाबालिग बच्चों की सगाई गंभीर समस्या का रूप धारण कर रही है। समाज में बाल विवाह गंभीर रोग की तरह फैल रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा लगातार किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों से इस वर्ष अब तक आज सहित 21 मामले रुकवाए जा चुके हैं।
गुप्त सूचना के आधार पर 17 वर्षीय नाबालिग बालक और 12 वर्षीय बालिका की सगाई रूकवाई गई। मिली जानकारी के अनुसार जखोली ब्लॉक के जखवाडी निवासी 17 साल के नाबालिग बालक की सगाई कपनिया निवासी 12 वर्षीय नाबालिग बालिका की साथ तय होने की सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के निर्देश पर वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन से समन्वयक अरविंद सिंह, केस वर्कर अखिलेश सिंह, बाल कल्याण समिति की सदस्य पूजा त्रिवेदी, जखोली चैकी से प्रभारी विनोद कुमार, पटवारी नरेंद्र रावत तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री राजेश्वरी देवी द्वारा तत्काल पहले नाबालिग बालिका के घर तथा बाद में नाबालिग बालक के घर पर जाकर दोनों के परिजनों को सख्त हिदायत दी गई कि जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष और बालक की उम्र 21 नहीं हो जाती है तब तक वह न सगाई करेंगे और ना ही उनके विवाह के बारे में सोचेंगे।
टीम द्वारा परिजनों को बताया गया कि यदि उनके द्वारा जबरदस्ती यह कार्य किया जाता है तो वह कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं और उन्हें इस अपराध के लिए सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्हें यूसीसी की जानकारी भी प्रदान की गई जिसके तहत बाल विवाह करने पर सख्त दंड का प्रावधान है।
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फिर रुकवाई 17 वर्षीय लड़के और 12 वर्षीय लड़की की सगाई, परिजनों को दी सख्त हिदायत
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रुद्रप्रयाग जनपद में बाल विवाह और नाबालिग बच्चों की सगाई गंभीर समस्या का रूप धारण कर रही है। समाज में बाल विवाह गंभीर रोग की तरह फैल रहा है। महिला
सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा लगातार किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों से इस वर्ष अब तक आज सहित 21 मामले रुकवाए जा चुके हैं।
गुप्त सूचना के आधार पर 17 वर्षीय नाबालिग बालक और 12 वर्षीय बालिका की सगाई रूकवाई गई। मिली जानकारी के अनुसार जखोली ब्लॉक के जखवाडी निवासी 17 साल के नाबालिग
बालक की सगाई कपनिया निवासी 12 वर्षीय नाबालिग बालिका की साथ तय होने की सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के निर्देश पर वन स्टॉप
सेंटर की केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन से समन्वयक अरविंद सिंह, केस वर्कर अखिलेश सिंह, बाल कल्याण समिति की सदस्य पूजा त्रिवेदी,
जखोली चैकी से प्रभारी विनोद कुमार, पटवारी नरेंद्र रावत तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री राजेश्वरी देवी द्वारा तत्काल पहले नाबालिग बालिका के घर तथा बाद में
नाबालिग बालक के घर पर जाकर दोनों के परिजनों को सख्त हिदायत दी गई कि जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष और बालक की उम्र 21 नहीं हो जाती है तब तक वह न सगाई करेंगे और ना
ही उनके विवाह के बारे में सोचेंगे।
टीम द्वारा परिजनों को बताया गया कि यदि उनके द्वारा जबरदस्ती यह कार्य किया जाता है तो वह कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं और उन्हें इस अपराध के लिए सजा और
जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्हें यूसीसी की जानकारी भी प्रदान की गई जिसके तहत बाल विवाह करने पर सख्त दंड का प्रावधान है।