नौकरी में रहने के लिए टीचरों को TET क्वालिफाई जरूरी:सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट लें
1 min read03/09/2025 11:52 am
सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम बची है, उन्हें सेवानिवृत्ति तक छूट दी जाएगी, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें भी टीईटी पास करना होगा।
दस्तक पहाड न्यूज।।सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब शिक्षक बनने या प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा. कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास किए कोई भी शिक्षक न तो नई नियुक्ति पा सकेगा और न ही प्रमोशन का हकदार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम बची है, उन्हें सेवानिवृत्ति तक छूट दी जाएगी, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें भी टीईटी पास करना होगा. वहीं, पुराने शिक्षकों को दो साल का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, वरना सेवा से हटाया जा सकता है. फिलहाल यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा-जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है, जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं।
Read Also This:
क्या है TET एग्जाम- टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) में टीचर बनने के योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी। NCTE ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को TET क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, जिसे आगे चलकर 4 साल और बढ़ाया भी गया। NCTE के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास HC बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए TET पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए TET पास करना अनिवार्य रहेगा। इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए TET क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए फैसला आना अभी बाकी है।
खबर में दी गई जानकारी और सूचना से क्या आप संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।

जो करता है एक लोकतंत्र का निर्माण।
यह है वह वस्तु जो लोकतंत्र को जीवन देती नवीन
नौकरी में रहने के लिए टीचरों को TET क्वालिफाई जरूरी:सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट लें
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129