दस्तक पहाड न्यूज देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उपनल कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समान कार्य–समान वेतन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह फैसला उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) पर 12 नवंबर 2018 के पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है।मुख्यमंत्री से उपनल प्रतिनिधियों की हाल ही में हुई बैठक के बाद सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी द्वारा प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) को परिपत्र जारी किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व संस्थानों में UPNL के माध्यम से कार्यरत ऐसे कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत के तहत वेतनमान का

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न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।इसी के साथ, चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएं पूर्ण करने वाले अन्य उपनल कार्मिकों को भी शीघ्र समान कार्य–समान वेतन के अनुरूप न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिससे कार्मिकों को समयबद्ध रूप से लाभ मिल सके।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनकी दीर्घकालिक भलाई के लिए आवश्यक निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं। सरकार का यह कदम हजारों उपनल कर्मचारियों को राहत देने वाला और लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।