दस्तक पहाड न्यूज  / चमोली -  पांच करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले जनशक्ति मल्टीस्टेट/मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी के मुख्य सरगना कपिलदेव राठी निवासी पता राठी बिल्डिग प्लाट नम्बर 231/18 मैट्रो पिलर 440 नागलोई दिल्ली, हाल निवासी 119 साखोल बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा को चमोली पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है।  इस अभियुक्त पर र ₹25000 का इनाम भी घोषित था।

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घटनाक्रम के अनुसार पिछले साल 23 मार्च को थाना गोपेश्वर कपिलदेव राठी, मोनिका कपूर, पंकज गम्भीर, अनिल रावत के खिलाफ स्थानीय लोगों को लालच देकर पैसे जमा कराये जाने और जमा पैसा लेकर फरार करने का ममला दर्ज हुआ। जिसमें अभियुक्तगणों द्वारा लगभग 05 करोड़ रूपये का गबन कर धोखाधड़ी की गयी थी। अभियुक्तगण के विरुद्ध इसी प्रकार जनपद के अन्य थानों  कोतवाली चमोली , कोतवाली जोशामठ और थाना पोखरी में दर्ज हुए। इस प्रकार अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा कोऑपरेटिव सोसायटी का दुरुपयोग कर लोगों को अपनी पंजीकृत सोसायटी को बैंक के रुप में प्रसारित कर जमा धनराशि को निश्चित अवधि में वापस करने के वचन के साथ प्राप्त किए गए लेकिन अभियुक्तगण द्वारा जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की गयी। अभियुक्तगणों के द्वारा जनपद में कुल 05 करोड से अधिक की धनराशि का धोखाधड़ी कर गबन किया गया। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक चमोली श्री प्रमेन्द्र डोबाल महोदय के निर्देशन में अलग-अलग टीमें गठित की गई। जिस पर दिनांक 05/07/2023 को उक्त जनशक्ति मल्टीस्टेट/मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष एवं अभियोग के मुख्य अभियुक्त कपिल देव राठी को व0उ0नि0 गोपेश्वर श्री संजीव चौहान, उ0नि0 श्री शिवदत्त जमलोकी, उ0नि0 श्री विनोद कुमार गठित टीम द्वारा क्राइम ब्रांच दिल्ली की सहायता से सम्भावित स्थानों पर दबिश देकर बकरवाला नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जिस पर 25000/- रुपए का ईनाम घोषित था । अभियोग के अन्य अभियुक्तगण पंकज गम्भीर, अनिल रावत को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है । अभियुक्तगण के द्वारा धोखाधडी कर जमा की गयी धनराशि से सम्बन्धित बैंक खातों को सीज किया गया है । कपिल देव राठी जो कि प्रश्नगत सोसायटी का अध्यक्ष है तथा मुख्य अभियुक्त है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित होकर आर्थिक अपराध किया गया एवं निरन्तर आर्थिक अपराध किए जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चमोली पर गैंगस्टर एक्त के अंतर्गत मु0अ0सं0 10/23 धारा 2(ख)(1)/2(ख)/(xi)/3 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।