फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले शिक्षक को पांच वर्ष की जेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनाई सजा, रुद्रप्रयाग में अभी तक आठ शिक्षकों को हो चुकी है जेल
1 min read30/11/2024 4:50 pm
दस्तक पहाड न्यूज ।। रुद्रप्रयाग।
बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षा विभाग में नौकरी के मामले में एक और शिक्षक को अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी शिक्षक को पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। फर्जी डिग्री के मामले में अब तक आठ शिक्षकों को जेल हो चुकी है। अन्य शिक्षकों के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।
शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने शिक्षक कौशल नरेश सिंह राणा को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आदेश की प्रति शिक्षा सचिव और गृह सचिव उत्तराखंड शासन को भी भेजी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण में शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। शिक्षक की नियुक्ति, स्थायीकरण और पदोन्नति में विभागीय स्तर पर बीएड की डिग्री का सत्यापन नहीं किया गया। दोषी शिक्षक ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएड की डिग्री प्राप्त की थी।
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