दस्तक पहाड न्यूज।।नई दिल्ली।। केंद्र सरकार ने पिछले साल यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified pension scheme) की घोषणा की थी, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System - NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन मिलने का आश्वासन दिया गया था. हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि NPS उन लोगों के लिए अब भी अवेलेबल रहेगी जो UPS पर स्विच नहीं करना चाहते हैं. यानी सरकारी कर्मचारियों के पास यह ऑप्शन होगा कि वे NPS या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं।यह स्कीम सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जो पहले से ही NPS के तहत रजिस्टर्ड हैं. आगामी एक अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) के लिए यह नई स्कीम शुरू होने वाली है.

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UPS में NPS और OPS दोनों का फायदा आपको बता दें कि कई लेबर ऑर्गनाइजेशन और स्टेकहोल्डर्स लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (Old pension scheme) को वापस लाने की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने NPS और OPS दोनों के कुछ खास फीचर्स को मिलाकर इस नई स्कीम के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है।NPS इक्विटी और डेट में निवेश के जरिए सरकारी कर्मचारियों को हाई पेंशन ग्रोथ का फायदा मिलता है, वहीं OPS कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्टेबल पेंशन दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन बेनिफिट में होगा सुधार सांसद ने हाल ही में सरकार से सवाल पूछा था कि क्या UPI को मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की जगह पर लाया जा रहा है और क्या यह सच है कि विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति का गठन किया गया है. सांसद ने रिपोर्ट, समिति द्वारा की गई सिफारिशों और उनके लागू करने के बारे में भी पूछताछ की.उनके सवालों का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने कहा कि फिस्कल इम्पलिकेशन और ओवरऑल बजट को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन बेनिफिट में सुधार करने के मकसद से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को मोडिफाई करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के खास फीचर्स  UPS का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. इसकी कुछ खास फीचर्स में शामिल हैं: गारंटीड पेंशन : UPS के तहत, पेंशनर्स को उनकी एवरेज बेसिक सैलरी का 50% (रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों से) पेंशन के तौर पर मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी कर ली हो. कम सर्विस पीरियड (न्यूनतम 10 वर्ष) वालों को आनुपातिक पेंशन (proportionate pension) मिलेगी. बता दें कि 10 साल से ज्यादा लेकिन 25 साल से कम समय तक सर्विस करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आनुपातिक पेंशन मिलती है. फैमिली पेंशन : इस स्कीम में फैमिली पेंशन (Family Pension) का प्रावधान है. अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पति या पत्नी को उसकी पेंशन राशि जो कर्मचारी को मृत्यु से पहले मिल रही थी, उसका 60% देने का प्रावधान है. न्यूनतम पेंशन की गारंटी : UPS उन कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी देता है जो कम से कम 10 साल की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं. यानी अगर आप केंद्र सरकार के तहत नौकरी कर रहे हैं और आपने दस साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम दस हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. महंगाई से सुरक्षा :  इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPIN-IW) के आधार पर, सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) की तरह, पेंशन अमाउंट को भी महंगाई के साथ एडजस्ट किया जाएगा. इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ने के हिसाब से पेंशन अमाउंट में भी बढ़ोतरी की जाएगी। रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम : रिटायरमेंट पर, कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी (Gratuity) के अलावा एकमुश्त रकम (Lump sum payment) मिलेगी. यह रकम सर्विस के हर छह महीने के लिए उनके अंतिम मासिक वेतन (बेसिक सैलरी + DA) का 1/10 वां हिस्सा होगा. इस बेनिफिट का एश्योर्ड पेंशन अमाउंट (Assured Pension Amount) पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ग्रेच्युटी (Gratuity) की कैलकुलेशन, रिटायरमेंट की तारीख पर की जाती है. UPS कब लागू होगा ?  : यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified pension scheme) 1 अप्रैल, 2025 से लागू की जाएगी. गारंटीड पेंशन सुविधा की वजह से इस नई स्कीम को एक पेंशन प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता है जो NPS की तुलना में सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा वित्तीय सुरक्षा (financial security) प्रदान करेगी. उम्मीद है कि सरकार जल्द ही NPS (National Pension System) से UPS में बदलाव को लेकर दिशा निर्देश (Guidelines) जारी करेगी।