दस्तक पहाड़ न्यूज रुद्रप्रयाग।। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने "मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना" की शुरुआत की है। यह योजना प्रदेश की मूल निवासी एकल (निराश्रित), परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को उनके ही गांव, क्षेत्र या निवास स्थान पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

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योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को उनकी मांग और आवश्यकता के अनुसार किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार अथवा व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी गुणात्मक सुधार होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी रुद्रप्रयाग अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाएं 31 जुलाई 2025 की शाम 5:00 बजे तक अपना आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय में पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकती हैं। केवल पंजीकृत डाक से भेजे गए आवेदन ही मान्य होंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।आवेदन का निर्धारित प्रारूप, दिशा-निर्देश और अनिवार्य अर्हताएं विभागीय वेबसाइट www.wecduk.in पर उपलब्ध हैं। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए महिला हितग्राही अपने नजदीकी जिला कार्यक्रम अधिकारी या बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।