देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे। आयोग ने बताया कि यदि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई हैं। 20 जुलाई 2025 को जारी आयोग का पत्र भी इसी से संबंधित है, जिसका मतदान की तिथियों में परिवर्तन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि

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वे मतदान की तिथियों को लेकर किसी तरह के भ्रम में न रहें। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में 24 जुलाई 2025 को किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान न होने की स्थिति में पुनर्मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा। इसी तरह, ये स्थिति यदि 28 जुलाई 2025 के मतदान के दिन उत्पन्न होती है, तो संबंधित पोलिंग स्टेशन या बूथ पर 30 जुलाई 2025 को पुनर्मतदान कराया जाएगा। पुनर्मतदान यदि आवश्यक हुआ, तो सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2025 को ही होगी। इन दिनों राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के मतदान की तैयारी में जुटा है। हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में दो चरणों में 24 व 28 जुलाई को मतदान होगा।आपदा व आपात स्थिति में अगर किसी मतदेय स्थल में मतदान स्थगित होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान की तैयारी भी कर ली है।राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि मतदान दो चरणों में 24 व 28 जुलाई को होगा। लेकिन अगर किसी आपात स्थिति में कुछ जगह मतदान स्थगित किया जाता है तो पुनर्मतदान की तारीख भी तय कर दी गयी है। और इस बाबत पंचायत चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों को सूचित कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि प्रथम चरण 24 जुलाई के स्थगित मतदान का पुनर्मतदान 28 जुलाई को होगा। दूसरे चरण 28 जुलाई के स्थगित मतदान का पुनर्मतदान 30 जुलाई को होगा। गौरतलब है कि पूर्व में ही राज्य के जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों — ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। प्रथम चरण का मतदान 24 जुलाई 2025 और द्वितीय चरण का मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा। नियमावली के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में आपात स्थिति के कारण मतदान स्थगित होता है तो उसका पुनर्मतदान कराया जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका-2025 के अध्याय-14 में इसका प्रावधान है। पुनर्मतदान की तिथियां: प्रथम चरण (24 जुलाई) के स्थगित मतदान का पुनर्मतदान — 28 जुलाई 2025 द्वितीय चरण (28 जुलाई) के स्थगित मतदान का पुनर्मतदान — 30 जुलाई 2025 (दोनों दिन सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्रेक्षक मतदान स्थलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट आयोग को मतदान दिवस की शाम तक भेजेंगे। जिन क्षेत्रों में पुनर्मतदान आवश्यक होगा वहां डुगडुगी व अन्य माध्यमों से प्रचार किया जाएगा तथा रिज़र्व मतदान टीमें भी पहले से तैयार रहेंगी।