दस्तक पहाड न्यूज, देहरादून। । उत्तराखंड शासन ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) के सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की स्थिति (प्रथम चक्र) घोषित कर दी है। यह आदेश पंचायतीराज अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश संख्या 1088/XII(1)/2025/86(22)/2019 दिनांक 01 अगस्त 2025 को जारी किया गया है।

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राज्य सरकार ने यह आरक्षण सूची उच्च न्यायालय के आदेश और राज्य के भीतर पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के संबंध में गठित विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पर तय की है। यह आरक्षण प्रदेश के 12 जिलों के लिए तय किया गया है, जिसमें जनपद हरिद्वार को फिलहाल अपवर्जित किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण (प्रथम चक्र): क्र.सं. जनपद आरक्षण की स्थिति 1. अल्मोड़ा महिला 2. बागेश्वर महिला (अनुसूचित जाति) 3. चंपावत अनारक्षित 4. चमोली अनारक्षित 5. देहरादून महिला 6. नैनीताल अनारक्षित 7. पौड़ी गढ़वाल महिला 8. पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति 9. रुद्रप्रयाग महिला 10. टिहरी गढ़वाल महिला 11. ऊधमसिंह नगर पिछड़ा वर्ग 12. उत्तरकाशी अनारक्षित आपत्तियों हेतु निर्धारित कार्यक्रम: अंतिम प्रस्ताव का प्रकाशन: 01 अगस्त 2025 आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि: 02 अगस्त से 04 अगस्त 2025 (प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक) आपत्तियों का निस्तारण: 05 अगस्त 2025 अंतिम आरक्षण का प्रकाशन: 06 अगस्त 2025 शासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि और समय के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तियाँ केवल लिखित रूप में कार्यालय सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय परिसर, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं। यह आरक्षण व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243 D एवं उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार लागू की गई है।