देहरादून। दस्तक पहाड़ न्यूज ब्यूरो। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने प्रदेश की सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ई के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। यह चुनाव 14 अगस्त 2025 को संपन्न होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रमानुसार संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए जिला पंचायत

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मुख्यालय को केंद्र बनाया गया है। चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है: नामांकन की तिथि: 11 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक) नाम निर्देशन पत्रों की जांच: 11 अगस्त 2025 (अपराह्न 3:30 बजे से कार्य की समाप्ति तक) नाम वापसी की तिथि: 12 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक) मतदान की तिथि: 14 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक) मतगणना: 14 अगस्त 2025 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद) चुनाव प्रक्रिया का संचालन जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन नियमावली, 1994 (उत्तराखंड में यथायोग्य प्रवृत्त) के अनुसार चुनाव संपन्न होंगे। वही राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने प्रदेश के ज़िला पंचायतों में प्रमुख, वरिष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों के लिए भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह चुनाव हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य ज़िलों में किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, चुनाव की प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त को पूरी होगी। प्रक्रिया तिथि और समय नामांकन की तिथि 11 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक) नामांकन पत्रों की जांच 11 अगस्त 2025 (03:30 बजे से कार्य की समाप्ति तक) नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक) मतदान 14 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक) मतगणना 14 अगस्त 2025 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद)