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चोपता में टैक्सी ओवरचार्जिंग पर प्रशासन की सख्ती, कई चालान संयुक्त निरीक्षण में खुली मनमानी वसूली की पोल, प्राइवेट वाहनों पर भी कार्रवाई

दस्तक पहाड न्यूज ऊखीमठ।। रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चोपता में टैक्सी संचालकों द्वारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों से निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायतों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन के निर्देश पर मंगलवार को उपजिलाधिकारी उखीमठ अनिल रावत और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) धर्मेन्द्र सिंह बिष्ट ने स्थानीय थाना पुलिस के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण अभियान चलाया।
निरीक्षण के दौरान चोपता क्षेत्र में संचालित कई टैक्सी वाहनों की किराया दर सूची, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जांच में कुछ टैक्सी संचालकों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूले जाने की पुष्टि हुई। ऐसे मामलों में संबंधित चालकों को कड़ी चेतावनी दी गई और नियमानुसार चालान की कार्रवाई भी की गई।
अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी टैक्सी संचालक अपने वाहनों में स्वीकृत किराया दर सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। साथ ही यात्रियों से केवल शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही किराया लिया जाए। पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
संयुक्त टीम ने इस दौरान क्षेत्र में चल रहे कुछ निजी वाहनों की भी जांच की। जांच में कई वाहन चालक आवश्यक दस्तावेज, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और दोपहिया चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने जैसे नियम उल्लंघन करते पाए गए, जिनके विरुद्ध भी चालान की कार्रवाई की गई।
उपजिलाधिकारी अनिल रावत ने कहा कि चोपता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और विश्वास बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ओवरचार्जिंग या यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कोई टैक्सी चालक निर्धारित दर से अधिक किराया मांगता है या यातायात नियमों का उल्लंघन करता दिखे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या परिवहन विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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बुधवार, 01 अप्रैल 2026

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