दस्तक पहाड न्यूज रुद्रप्रयाग।। जनपद रुद्रप्रयाग में वर्ष 2018 में उत्तराखंड सरकार द्वारा विशिष्ट बिटीसी के द्वारा बीएड कर चुके अभ्यर्थी को प्रामरी सत्र पर वर्षवार के आधार पर आर्ट व साइंस की विज्ञप्ति जारी कर प्राप्ताँक के आधार पर चयन किया गया था जिन दस सहायक अध्यापको की सेवा समाप्ति हुई है वे सभी भी इस विज्ञप्ति में समलित हुए थे लेकिन इन के शैक्षिक दस्तावेज जाँच करने के बाद चयन कमेठी ने इनका चयन रोक दिया था क्यों की ये सभी लोग स्नातक सत्र पर 50 प्रतिशत कम धारक होने के बाद भी बाहरी प्रदेशो से बीएड कर अपनी दावेदारी वर्षवार के आधार पर प्रस्तुत की. बेसिक शिक्षा निमावली में उल्लेखित था की वही व्यक्ति बीएड कर सकता है जो स्नातक में 50 प्रशित अंको के साथ उत्तीर्ण हुआ हो लेकिन इन सभी दस लोगो के स्नातक में 50 प्रशित अंक नहीं थे जिस कारण उनका चयन रोके जाने पर ये सभी कोर्ट की शरण में गये और कोर्ट के अधीन नियुक्ति पाने में सफल हुए..और इन सभी दस लोगो को चयन कमेठी द्वारा न्यायालय के अंतरिम आदेश पर इनका चयन कर इन सभी को स्कूल आवटित किए और नियुक्ति आदेश में न्यायालय के अंतरिम आदेश भी उल्लेखित किया गया। 
आठ वर्षो बाद न्यायालय का अंतिम आदेश आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा ) के द्वारा सेवा समाप्ति काआदेश दिया जारी किया गया जिनमें दस अध्यापको की सेवा समाप्ति हुई उनमे 05जखोली ब्लाक, 01अगस्त्यमुनी ब्लाक, 04 ऊखीमठ ब्लाक के सम्मलित है











