दस्तक पहाड़ न्यूज़ देहरादून, 01 जुलाई 2026।। उत्तराखंड शासन ने विभिन्न विभागों में उपनल (UPNL) के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शासन के सचिव युगल किशोर पंत द्वारा जारी आदेश में समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) के लाभ से संबंधित कट-ऑफ तिथि में संशोधन किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में निर्धारित 12 नवंबर 2018 की कट-ऑफ तिथि को संशोधित कर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। यह संशोधन 03 फरवरी 2026 और 20 फरवरी 2026 को जारी शासनादेशों में भी लागू माना जाएगा। शासन के निर्देशों के अनुसार, पात्र उपनल कर्मचारियों को 01 मार्च 2026 से समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है। इसके अलावा आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपनल कर्मचारियों से जुड़े अन्य विषयों एवं भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा विचार कर आवश्यक कार्रवाई और सिफारिशें की जाएंगी।इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों उपनल एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।











