दस्तक पहाड़ न्यूज रुद्रप्रयाग। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशन एवं माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रुद्रप्रयाग के मार्गदर्शन में बुधवार को शहीद राय सिंह बंगारी राजकीय इंटर कॉलेज, तुनेटा (जखोली) में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती पायल सिंह ने की।
शिविर में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं स्थानीय नागरिकों को पॉक्सो अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के विधिक अधिकार तथा नालसा की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।सचिव पायल सिंह ने पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की रोकथाम, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, पीड़ित बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में बिना भय के अभिभावकों, शिक्षकों अथवा पुलिस को तुरंत सूचना देने की अपील की।उन्होंने साइबर माध्यमों से बच्चों को बहलाने-फुसलाने तथा नशीले पदार्थों से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जागरूकता और समय पर सूचना देना ही अपराधों की रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम है।
एनडीपीएस अधिनियम पर जानकारी देते हुए उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सभी से सहयोग का आह्वान किया। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के विधिक अधिकारों पर जानकारी देते हुए बताया कि उपेक्षा, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की स्थिति में वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 की जानकारी भी दी गई। साथ ही लोक अदालत, मध्यस्थता एवं अन्य वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणालियों के माध्यम से सरल, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी लोगों को अवगत कराया गया।कार्यक्रम के अंत में सचिव पायल सिंह ने छात्र-छात्राओं एवं उपस्थित नागरिकों द्वारा पूछे गए विभिन्न विधिक प्रश्नों के सरल एवं व्यवहारिक उदाहरणों के साथ उत्तर दिए। शिविर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।











