दस्तक पहाड न्यूज रुद्रप्रयाग। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवाओं की पुत्री विवाह योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के लिए सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल ssp.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
विभाग के अनुसार अब तक अनुसूचित जाति पुत्री विवाह योजना के तहत 31 आवेदकों तथा निराश्रित विधवाओं की पुत्री विवाह योजना के तहत 5 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान कर योजना का लाभ दिया जा चुका है। योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र व्यक्तियों तथा सामान्य वर्ग की उन विधवा महिलाओं को मिल सकता है, जिन्हें विधवा पेंशन प्राप्त हो रही है। आवेदक का बीपीएल/अंत्योदय श्रेणी में होना अथवा उसकी मासिक आय ₹4,000 तक होना आवश्यक है। जिला समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा ने बताया कि 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 के बीच होने वाले पुत्री के विवाह के लिए पात्र लाभार्थी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य है। आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल/अंत्योदय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन प्राप्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विवाह प्रमाण पत्र, दूल्हा-दुल्हन के आधार कार्ड एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में परिवार रजिस्टर की नकल और शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड की प्रति मान्य होगी। विभाग ने पात्र लाभार्थियों से निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।











