दस्तक पहाड न्यूज रुद्रप्रयाग। जनपद को नशामुक्त बनाने और अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अरविंद सिंह कंडारी पुत्र दयाल सिंह कंडारी निवासी ग्राम टाट, कोतवाली अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे तीन माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर कर दिया है।
पुलिस के अनुसार अरविंद सिंह कंडारी पुत्र दयाल सिंह कंडारी, निवासी ग्राम टाट, कोतवाली अगस्त्यमुनि के विरुद्ध कोतवाली अगस्त्यमुनि और आबकारी विभाग में अवैध शराब से संबंधित कई अभियोग दर्ज हैं। इनमें से पांच अभियोगों में न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई जा चुकी है। अभियुक्त की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस ने उसके विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की संस्तुति करते हुए अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के न्यायालय को भेजी थी। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया।वाद की सुनवाई के बाद जिलाधिकारी न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत अरविंद सिंह कंडारी को तीन माह की अवधि के लिए जनपद रुद्रप्रयाग की सीमा से बाहर किए जाने के आदेश जारी किए।आदेश के अनुपालन में कोतवाली अगस्त्यमुनि पुलिस ने अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर करते हुए तीन माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई पूरी की।पुलिस ने कहा कि अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।











