दस्तक पहाड़ न्यूज। अगस्त्यमुनि। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत जैली में बुधवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग श्रीमती पायल सिंह ने की।
शिविर में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों पर विस्तृत जानकारी दी गई। सचिव ने “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम” की जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक अपने भरण-पोषण एवं सम्मानजनक जीवन के लिए कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
महिलाओं के अधिकारों के तहत घरेलू हिंसा से संरक्षण, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा, दहेज प्रतिषेध एवं संपत्ति में अधिकार जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई-श्रम पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, न्यूनतम मजदूरी एवं श्रम कानूनों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम के दौरान पैराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा घरेलू हिंसा विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसने ग्रामीणों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाटक के माध्यम से घरेलू हिंसा को दंडनीय अपराध बताते हुए पीड़ितों को कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।
शिविर में उपस्थित ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों को विभिन्न विधिक प्रावधानों एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही।











